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यात्री बसों की सघन चेकिंग: दस्तावेज से लेकर सुरक्षा इंतजामों तक मिली खामियां

रिपोर्ट: पब्लिक सूत्र 27 August 2026

9 बसों से वसूला ₹24 हजार जुर्माना,

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ओवरलोडिंग और मनमाना किराया रोकने मैदान में उतरा परिवहन विभाग, 32 यात्री बसों की जांच

सागर, 27 अगस्त 2026। त्योहारों के सीजन को देखते हुए यात्री बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली और सुरक्षा मानकों की अनदेखी रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के निर्देशन में प्रवर्तन अमले ने बहेरिया तिराहा सहित दमोह, बंडा और नरसिंहपुर मार्ग पर यात्री वाहनों की जांच की।

चेकिंग के दौरान कुल 32 यात्री वाहनों को जांचा गया। इनमें से 9 यात्री बसों में विभिन्न कमियां पाई गईं। मौके पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने, चालक के पास लाइसेंस नहीं होने, एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने, हेडलाइट एवं इंडिकेटर ठीक नहीं होने तथा रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे होने जैसी कमियां सामने आईं।

इन अनियमितताओं पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन अमले ने मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹24,000 का जुर्माना वसूल किया।

परिवहन विभाग द्वारा त्योहारों के दौरान यात्री बसों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन नहीं करने, निर्धारित किराये से अधिक किराया नहीं वसूलने और ओवरस्पीडिंग से बचने के निर्देश दिए गए हैं। बस संचालकों को सभी वैध दस्तावेज और आवश्यक सुरक्षा इंतजामों के साथ ही वाहनों का संचालन करने की हिदायत दी गई है।

विभाग की ओर से जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन एवं ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन को भी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क पर यात्रा कर रहे कांवड़ यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वाहन संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखें। चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।